त्रिसूची व्यवस्था : संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची

त्रिसूची व्यवस्था (Three Legislative Lists)भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां दी गई थीं। बाद में संशोधन कर अनुच्छेद व अनुसूचियों को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में त्रिसूची व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके तहत संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची आती है। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय हित के हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

त्रिसूची (Three Legislative Lists)

संघ सूची (Union List) के विषय –

  • विदेशी मामले
  • रेडियो, टेलिविजन
  • डाकघर बचत बैंक
  • शेयर बाजार
  • बैंकिंग
  • बीमा
  • रक्षा
  • रेलवे
  • जनगणना
  • निगम कर

राज्य सूची (State List) के विषय –

  • पुलिस
  • लोक व्यवस्था
  • लोक स्वास्थ्य
  • स्वच्छता
  • भूमि सुधार
  • प्रति व्यक्ति कर
  • कृषि
  • गैस
  • निखात निधि
  • रेलवे पुलिस
  • पंचायती राज
  • कारागार

संवर्ती सूची (Concurrent List) के विषय –

  • आर्थिक योजना/नियोजन
  • योजना आयोग
  • आपराधिक मामले
  • जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
  • शिक्षा
  • वन
  • विद्युत
  • दण्ड प्रक्रिया
  • विवाह
  • विवाह-विच्छेद
  • सामाजिक नियोजन
  • गोद लेना

अपशिष्ट विषय –

केंद्र के अधीन होंगे, जैसे – अंतरिक्ष अनुसंधान।

अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य –

शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। परंतु राज्य व केंद्र के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन 1976 की धारा 57 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया।

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