राज्य सभा (Rajya Sabha), राज्यों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या

राज्य सभा ( Rajya Sabha ) और लोकसभा, भारतीय संसद के दो सदन हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद – 80 के अनुसार राज्य सभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 सदस्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। परन्तु राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुच्चेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित हैं। इन्हें नामित सदस्य कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। अन्य सदस्यों का चयन होता है |

राज्यसभा संसद का स्थाई सदन है, इसे भांग नहीं किया जा सकता। राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिनमें एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो साल में सेवा-निवृत्त होते हैं। अनुच्छेद – 89 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति ( वर्तमान में वेंकैया नायडू ) राज्य सभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद – 92 के अनुसार जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वे पीठासीन नहीं होंगे। राज्य सभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 से प्रारम्भ हुआ था। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गयी है।

राज्यों के अनुसार राज्यसभा सीटों की संख्या –

क्रम संख्याराज्य का नामराज्यसभा सदस्य
1उत्तर प्रदेश31
2महाराष्ट्र19
3तमिलनाडु18
4बिहार16
5पश्चिम बंगाल16
6कर्नाटक12
7आंध्रप्रदेश11
8गुजरात11
9मध्य प्रदेश11
10ओड़िशा10
11राजस्थान10
12केरल9
13असम7
14पंजाब7
15तेलंगाना7
16झारखंड6
17छत्तीसगढ़5
18हरियाणा5
19जम्मू और कश्मीर4
20हिमाचल प्रदेश3
21उत्तराखंड3
22अरुणाचल प्रदेश1
23गोवा1
24मणिपुर1
25मेघालय1
26मिज़ोरम1
27नागालैण्ड1
28सिक्किम1
29त्रिपुरा1

केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुसार राज्यसभा सीटों की संख्या –

क्रम संख्या केंद्र शासित प्रदेश का नाम राज्यसभा सदस्य
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 3
7 पुदुच्चेरी 1
2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
5 चंडीगढ़
3 दादरा और नगर हवेली
4 दमन और दीव
6 लक्षद्वीप

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य :-

संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राजयसभा में 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा इत्यादि क्षेत्रों से मनोनीत करता है।

नाम क्षेत्र कार्यकाल प्रारंभ कार्यकाल समाप्ति
के. टी. एस. तुलसी विधि 25 फरवरी 2014 24 फरवरी 2020
सुरेश गोपी कला 25 अप्रैल 2016 24 अप्रैल 2022
सुब्रमण्यम स्वामी राजनीति 25 अप्रैल 2016 24 अप्रैल 2022
श्रीमती एस. सी. मैरीकॉम खेल 25 अप्रैल 2016 24 अप्रैल 2022
स्वप्नदास दुपत पत्रकारिता 25 अप्रैल 2016 24 अप्रैल 2022
नरेंद्र जाधव अर्थशास्त्री 25 अप्रैल 2016 24 अप्रैल 2022
संभाजी राजे क्षत्रपति समाज सेवा 13 जून 2016 3 मई 2022
श्रीमती रूपा गांगुली कला व राजनीति 4 अक्टूबर 2016 24 अप्रैल 2022
राम सकल 14 जुलाई 2018 23 जुलाई 2024
राकेश सिन्हा 14 जुलाई 2018 13 जुलाई 2024
डॉ. रघुनाथ महापात्र 14 जुलाई 2018 13 जुलाई 2024
डॉ. सोनल मानसिंह 14 जुलाई 2018 13 जुलाई 2024

राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य –

  • अनुच्छेद-312 के तहत केवल राज्यसभा को ही अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है।
  • राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है।
  • केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
  • राज्यसभा सदस्य, जो प्रधानमंत्री बने – इंदिरा गाँधी, एच. डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉ. मनमोहन सिंह
  • वर्ष में कम से कम दो बार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत करता है।
  • राज्य सभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ।
  • 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुयी।
  • भारत के 37 ( 28+09 ) राज्यों में से सिर्फ 31 ( 28 राज्य और दिल्ली, पुडुच्चेरी व जम्मू-कश्मीर ) का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त 5 केंद्र शासित राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। ये 5 UT हैं – चंडीगढ़, लक्षदीप, दमन व दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

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